क्या करें घरेलू हिंसा होने पर ? शिकायत कहां करें दर्ज? महिलाओं के लिए निवास आदेश – घरेलू हिंसा मामले में

घरेलू हिंसा के गंभीर मामलों में भी पीड़िता अक्सर चुप रहना चुनती है। हमारे समाज में यह कोई असामान्य स्थिति नहीं है कि अपने स्वास्थ्य की कीमत पर भी शादी को बरकरार रखने के लिए एक स्त्री बाध्य हो जाती है। लेकिन घरेलू हिंसा के मामलों में चुप रहना जानलेवा भी साबित हो सकता है! यदि आप घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं तो बिल्कुल चुप न रहे, खुद को सुरक्षित करें और हिम्मत करें, कृपया नीचे दिए गए किसी भी विकल्प का सहारा अवश्य लें…

1. राष्ट्रीय महिला आयोग:-

राष्ट्रीय महिला आयोग” (NCW) द्वारा दिये गये नम्बर जिनपर आप सम्पर्क कर सकती है। लिंक पर क्लिक करें http://www.ncw.nic.in/helplines

ऑनलाइन महिला आयोग में शिकायक दर्ज करने के लिए, NCW की वेबसाइट- https://ncwapps.nic.in/ पर जाकर। सेक्शन ‘रजिस्टर ऑनलाइन कम्प्लेंट्स’ पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

इसके साथ ही नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें और दिये गये बातों को ज़रूर ध्यान मे रखे

https://wcd.nic.in/sites/default/files/Domestic%20Violence%20What%20%26%20How.pdf

2. पुलिस से सहायता पुलिस से भी आप सहायता ले सकतीं है।

181 नंबर या 100 या 1091 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या लिखित शिकायत करें

यदि पति या पति का रिश्तेदार , महिला के साथ क्रूरता करता है महिला का उत्पीड़न संपत्ति या किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत महिला एफ-आई-आर भी फाइल कर सकती है।

3. इसके अलावा किसी वकील की सहायता भी ले सकतीं है।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के इस क़ानून के अन्तर्गत कोर्ट के द्वारा सहायता माँगी जा सकती हैं

विभिन्न निवास आदेशों के बारे में जानने के लिए कृपया नीचे दिया गया वीडियो देखें जो एक अदालत घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के पक्ष में पारित कर सकता है

अगर आप दिल्ली की निवासी हैं और मेरी सहायता चाहिए तो वाट्सएप नंबर +91-8929203324 पर संपर्क कर सकती है।

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